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बिल्डर विलंब शिकायत (आरईआरए)

बिल्डर विलंब शिकायत अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 के तहत आपके राज्य के रेरा प्राधिकरण के समक्ष दायर एक औपचारिक शिकायत है, जब कोई प्रवर्तक बिक्री के लिए समझौते में वादा की गई तारीख तक एक फ्लैट या इकाई को सौंपने में विफल रहता है।

प्रारूपः

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इस दस्तावेज़ का अनुवाद अभी तक उपलब्ध नहीं है। नीचे पूर्वावलोकन वह अंग्रेजी पाठ है जिसे आप डाउनलोड करेंगे।

BEFORE THE [authority_name] COMPLAINT UNDER SECTION 31 OF THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 2016 COMPLAINT NO. ________ OF 20____ IN THE MATTER OF: [complainant_name] [complainant_address] ... COMPLAINANT / ALLOTTEE VERSUS [promoter_name] [promoter_address] ... RESPONDENT / PROMOTER MOST RESPECTFULLY SHOWETH: 1. PARTICULARS OF THE PROJECT AND THE UNIT Project : [project_name] RERA registration : [rera_registration] Unit : [unit_details] Agreement dated : [agreement_date] Promised possession : [promised_possession_date] Amount paid : Rs. [amount_paid] 2. That the Complainant is an allottee within the meaning of Section 2(d) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, having booked the above unit in the Respondent's project. 3. That the Complainant has paid a sum of Rs. [amount_paid] to the Respondent in accordance with the agreed payment schedule, and has committed no default in payment. 4. THE DEFAULT 4.1 That in terms of the agreement for sale, the Respondent was obliged to hand over possession of the unit on or before [promised_possession_date]. 4.2 That the said date has long expired, and the Respondent has failed to complete the project and to offer possession of the unit to the Complainant. 4.3 That the Respondent has offered no credible explanation for the delay, and no event has occurred that would excuse it. 5. That the Complainant has been constrained to continue paying rent and/or servicing a home loan in respect of a unit that remains undelivered, and has suffered substantial financial loss and mental agony as a result. 6. THE COMPLAINANT'S STATUTORY RIGHTS 6.1 Section 18 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 provides that where a promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment in accordance with the terms of the agreement for sale, the promoter shall be liable, ON DEMAND BY THE ALLOTTEE, to return the amount received with interest and compensation. 6.2 Where the allottee does not intend to withdraw from the project, the promoter shall pay interest for every month of delay until the handing over of possession, at the rate prescribed. 6.3 The choice between withdrawal with refund, and continuation with interest for delay, belongs to the ALLOTTEE and not to the promoter. 7. RELIEF SOUGHT [relief_sought] The Complainant further prays that this Hon'ble Authority may be pleased to: (a) Direct the Respondent to pay interest at the prescribed rate for every month of delay; (b) Direct the Respondent to pay compensation for the loss and mental agony caused; (c) Award the costs of this complaint; and (d) Pass such other orders as this Hon'ble Authority may deem fit. AND FOR THIS ACT OF KINDNESS, THE COMPLAINANT SHALL EVER PRAY. Place: ______________ Date: [complaint_date] [complainant_name] COMPLAINANT VERIFICATION I verify that the contents of this complaint are true and correct to the best of my knowledge and belief, and that nothing material has been concealed. [complainant_name] DOCUMENTS TO ENCLOSE: allotment letter, agreement for sale, all payment receipts and bank statements, the project's RERA registration particulars, and all correspondence with the promoter.

बिल्डर विलंब शिकायत (आरईआरए): यह क्या है

बिल्डर विलंब शिकायत अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 के तहत आपके राज्य के रेरा प्राधिकरण के समक्ष दायर एक औपचारिक शिकायत है, जब कोई प्रवर्तक बिक्री के लिए समझौते में वादा की गई तारीख तक एक फ्लैट या इकाई को सौंपने में विफल रहता है। यह आपके भुगतान और चूक को दर्ज करता है, और प्राधिकरण से देरी के लिए ब्याज, ब्याज के साथ धनवापसी, या दोनों के साथ-साथ मुआवजे और लागत का आदेश देने के लिए कहता है।

जब आपको इस दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है

  • बिक्री के लिए आपके समझौते में कब्जे की तारीख बीत चुकी है और बिल्डर ने कब्जे की पेशकश नहीं की है।
  • एक पंजीकृत परियोजना पर निर्माण रुक गया है और आप निकालना चाहते हैं और ब्याज के साथ अपना पैसा वापस प्राप्त करना चाहते हैं।
  • आप परियोजना में बने रहना चाहते हैं लेकिन कब्जा होने तक हर महीने की देरी के लिए मासिक ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए।
  • बिल्डर बिना किसी लिखित स्पष्टीकरण या मुआवजे के नए कब्जे की तारीखें देता रहता है।

इसमें क्या शामिल है

  • राज्य आर. ई. आर. ए. प्राधिकरण का नाम, जिसमें आप शिकायतकर्ता और आवंटी के रूप में हैं और बिल्डर प्रतिवादी और प्रवर्तक के रूप में है।
  • परियोजना विवरणों की एक तालिकाः परियोजना का नाम, रेरा पंजीकरण संख्या, इकाई, समझौते की तारीख, वादा किए गए कब्जे की तारीख और भुगतान की गई राशि।
  • एक कथन कि आप अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत एक आबंटित व्यक्ति हैं और आपने बिना किसी चूक के अनुसूची के अनुसार भुगतान किया है।
  • डिफ़ॉल्टः कब्जे की तारीख समाप्त हो गई है, परियोजना अधूरी है और देरी का कोई विश्वसनीय कारण नहीं दिया गया है।
  • धारा 18 के तहत आपके अधिकार, जिसमें यह भी शामिल है कि धनवापसी और ब्याज में देरी के बीच का विकल्प आवंटनकर्ता का है।
  • आप जो राहत चाहते हैं, वह निर्धारित दर पर ब्याज, मुआवजे और लागत और आपके द्वारा हस्ताक्षरित सत्यापन के लिए प्रार्थना है।

इसे कैसे भरें, हस्ताक्षर करें और उपयोग करें

  1. अपना आवंटन पत्र, बिक्री के लिए समझौता, भुगतान रसीदें, बैंक विवरण और बिल्डर के साथ सभी पत्र और ईमेल एकत्र करें।
  2. अपने राज्य की आर. ई. आर. ए. वेबसाइट पर परियोजना को देखें और इसकी सटीक पंजीकरण संख्या और बिल्डर द्वारा घोषित पूर्णता तिथि को नोट करें।
  3. इस पृष्ठ पर फॉर्म भरें, स्पष्ट रूप से चुनें कि क्या आप देरी के लिए ब्याज चाहते हैं या ब्याज के साथ धनवापसी चाहते हैं, और पूर्वावलोकन देखें।
  4. जाँच करें कि प्रत्येक तिथि और राशि आपकी प्राप्तियों से मेल खाती है, फिर शिकायत और सत्यापन पर हस्ताक्षर करें।
  5. राज्य आर. ई. आर. ए. प्राधिकरण के पास इसे स्वीकार करने के तरीके से दर्ज करें (अधिकांश राज्य अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायतें लेते हैं) और राज्य के नियमों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
  6. यदि प्राधिकरण निर्देश देता है, सुनवाई में भाग लेता है, और प्रत्येक आदेश और फाइलिंग रसीद की प्रतियां रखता है, तो बिल्डर को एक प्रति दें।

संलग्न करने या रखने के लिए दस्तावेज़

  • आबंटन पत्र या आरक्षण रसीद
  • बिक्री के लिए समझौता (बिल्डर-खरीदार समझौता)
  • प्रत्येक भुगतान को दर्शाने वाली भुगतान रसीदें और बैंक विवरण
  • परियोजना के रेरा पंजीकरण पृष्ठ का प्रिंटआउट
  • स्वामित्व के बारे में बिल्डर के साथ पत्राचार
  • गृह ऋण मंजूरी पत्र, यदि आप ई. एम. आई. का भुगतान करने से नुकसान का दावा कर रहे हैं

इसके पीछे का कानून

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एक आवंटनकर्ता को एक प्रवर्तक द्वारा किसी भी उल्लंघन के लिए धारा 31 के तहत राज्य रेरा प्राधिकरण के साथ शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। धारा 18 में कहा गया है कि यदि प्रवर्तक बिक्री के लिए समझौते के अनुसार कब्जा देने में विफल रहता है, तो आवंटी वापस ले सकता है और ब्याज और मुआवजे के साथ धनवापसी का दावा कर सकता है, या परियोजना में रह सकता है और हर महीने की देरी के लिए ब्याज प्राप्त कर सकता है। ब्याज दर प्रत्येक राज्य के रेरा नियमों द्वारा निर्धारित की जाती है। मुआवजे के दावों की सुनवाई अधिनियम के तहत नियुक्त न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है। आदेशों के खिलाफ रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है।

बचने के लिए आम गलतियाँ

  • यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि क्या आप धनवापसी चाहते हैं या ब्याज में देरी चाहते हैं, जो आपकी राहत का अनुमान लगाने का अधिकार छोड़ देता है।
  • परियोजना की आर. ई. आर. ए. पंजीकरण संख्या या वादा किए गए कब्जे की तारीख गलत प्राप्त करना।
  • भुगतान के प्रमाण के बिना दाखिल करना, इसलिए जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है, वह विवादित है।
  • बिल्डर के ईमेल और पत्रों को छोड़ना जो यह दर्शाते हैं कि उन्होंने देरी को स्वीकार किया या नई तारीखें दीं।

बिल्डर विलंब शिकायत (आरईआरए): अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं बिना किसी वकील के रेरा शिकायत दर्ज करा सकता हूँ?

हां. आबंटित व्यक्ति आमतौर पर आर. ई. आर. ए. शिकायतें स्वयं दायर करते हैं और बहस करते हैं। प्राधिकरण मुख्य रूप से समझौते, भुगतान रिकॉर्ड और वादा की गई तारीख को देखता है। यदि बिल्डर तकनीकी आपत्तियां उठाता है, जैसे कि यह दावा कि देरी बल प्रयोग के कारण हुई थी, तो आप सुनवाई में एक वकील की मदद ले सकते हैं।

आर. ई. आर. ए. देर से कब्जा करने पर कितना ब्याज देता है?

धारा 18 में कहा गया है कि ब्याज निर्धारित दर पर देय है। प्रत्येक राज्य अपने रेरा नियमों में उस दर को तय करता है, इसलिए यह राज्यों के बीच भिन्न होता है। परियोजना में रहने वाले एक आवंटी के लिए, वादा किए गए कब्जे की तारीख से कब्जा सौंपे जाने तक प्रत्येक महीने की देरी के लिए ब्याज चलता है।

क्या मुझे बिल्डर की देरी के लिए रेरा या उपभोक्ता आयोग के पास जाना चाहिए?

आर. ई. आर. ए. उपचार अन्य कानूनों के अलावा हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने घर खरीदारों को इसके बजाय उपभोक्ता कमीशन चुनने की अनुमति दी है। कौन सा मंच आपके लिए उपयुक्त है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना राहत चाहते हैं और आपके क्षेत्र में प्रत्येक मंच कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। एक ही समय में एक ही राहत के लिए दो मंचों पर आवेदन करने से बचें।

जब मुझे फ्लैट चाहिए तो क्या बिल्डर मुझे पैसे वापस करने का फैसला कर सकता है?

नहीं। धारा 18 के तहत धनवापसी के साथ निकासी करने या जारी रखने और विलंबित ब्याज प्राप्त करने का विकल्प आबंटित व्यक्ति का है, और शिकायत में ऐसा कहा गया है। एक बिल्डर केवल परियोजना में देरी होने के कारण कब्जा करने के बजाय आप पर धनवापसी के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।

अंतिम अद्यतन 3 अक्टूबर 2026।

भारतीय कानून के बारे में सामान्य जानकारी, आपकी स्थिति के लिए कानूनी सलाह नहीं। स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण और शुल्क राज्य के अनुसार अलग-अलग होते हैं, इसलिए इस पर भरोसा करने से पहले स्थानीय कार्यालय या किसी वकील से संपर्क करें।

संबंधित गाइड

इसके पीछे के कानून को सादे अंग्रेजी में समझाया गया और आधिकारिक स्रोतों के खिलाफ जाँच की गई।

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आप किस उपभोक्ता मंच से संपर्क करते हैं, यह एक विशिष्ट, आमतौर पर गलत समझे जाने वाले नियम पर निर्भर करता हैः यह इस बात पर आधारित है कि आपने क्या भुगतान किया है, न कि आप क्या दावा कर रहे हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 में ठीक इसी मुद्दे को सुलझा लिया।

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यदि यह विवाद में बदल जाता है, तो आप कर सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण वकील ढूंढें या एक सत्यापित अधिवक्ता से ऑनलाइन एक प्रश्न पूछें.

बिल्डर विलंब शिकायत (आरईआरए) का मसौदा तैयार करने वाले लोगों को भी अक्सर इनकी आवश्यकता होती है।