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बैंकिंग लोकपाल शिकायत

बैंकिंग लोकपाल शिकायत किसी बैंक, एन. बी. एफ.

प्रारूपः

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इस दस्तावेज़ का अनुवाद अभी तक उपलब्ध नहीं है। नीचे पूर्वावलोकन वह अंग्रेजी पाठ है जिसे आप डाउनलोड करेंगे।

To, The Ombudsman Reserve Bank of India Date: [complaint_date] Subject: Complaint under the Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2026 Sir/Madam, 1. COMPLAINANT Name : [complainant_name] Address : [complainant_address] Contact : [contact_number] 2. THE BANK COMPLAINED AGAINST Bank / NBFC : [bank_name] Branch : [branch_name] Account / card : [account_number] 3. THE COMPLAINT [complaint_details] 4. STEPS ALREADY TAKEN WITH THE BANK 4.1 I first raised this with [bank_name] on [bank_complaint_date]. 4.2 Complaint reference given by the bank: [bank_reference] 4.3 The bank's response: [bank_response] 5. GROUNDS FOR APPROACHING THE OMBUDSMAN The bank has rejected my complaint, or has not resolved it to my satisfaction, or has not replied within thirty days of receiving it. 6. LOSS SUFFERED Financial loss claimed: Rs. [loss_amount] The deficiency described above has also caused me inconvenience. 7. RELIEF SOUGHT [relief_sought] 8. DECLARATIONS 8.1 The subject matter of this complaint is not pending before, and has not been settled or dealt with on merits by, any court, tribunal, arbitrator or other forum. 8.2 The complaint is not in respect of the same cause of action for which proceedings are already before the Ombudsman. 8.3 The information given above is true to the best of my knowledge. Yours faithfully, [complainant_name] ENCLOSURES 1. Copy of the complaint made to the bank, and the bank's reply if any 2. Statements, correspondence and transaction records relied upon 3. Identity proof

इस दस्तावेज़ का उपयोग करने पर टिप्पणियाँ

इसे भरते समय आपके लिए मार्गदर्शन। ये नोट डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ में मुद्रित नहीं होते हैं।

YOU MUST COMPLAIN TO THE BANK FIRST. THIS IS WHERE COMPLAINTS FAIL

The Ombudsman will NOT entertain a complaint that has not first been made to the bank itself. This is the commonest reason a complaint is rejected at the threshold, and people are usually unaware of it.

The sequence is fixed:

1. COMPLAIN TO THE BANK in writing and get a complaint reference number. Keep it. Without it you cannot show you did this step.

2. GIVE THE BANK THIRTY DAYS. You may approach the Ombudsman once the bank has rejected the complaint or given a reply you are not satisfied with, even if that happens sooner, or if it has not replied at all within thirty days.

3. FILE WITHIN NINETY DAYS. Under the 2026 Scheme the complaint must reach the Ombudsman within 90 days of the end of the bank's 30-day reply period, or of the bank's last communication, whichever is later. A complaint outside that period may not be entertained.

FILING IS FREE. Complaints can be made online through the RBI's Complaint Management System portal, by post, or by email. There is no fee and you do not need a lawyer.

WHAT THE OMBUDSMAN WILL NOT DECIDE: a complaint that is already before a court or tribunal, or one that has been settled there. Choose one forum.

बैंकिंग लोकपाल शिकायत: यह क्या है

बैंकिंग लोकपाल शिकायत किसी बैंक, एन. बी. एफ. सी. या अन्य विनियमित संस्था द्वारा सेवा में कमी के बारे में आर. बी. आई. लोकपाल को एक लिखित शिकायत है। 1 जुलाई 2026 से लागू रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 के तहत शिकायतों पर अब निर्णय लिया जाता है। शिकायत दर्ज करती है कि क्या गलत हुआ, आपने पहले ही बैंक को जो शिकायत की है, बैंक का जवाब, आपका नुकसान और आप जो राहत चाहते हैं।

जब आपको इस दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है

  • आपके बैंक ने आपकी शिकायत के 30 दिनों से अधिक समय बाद भी गलत डेबिट या असफल लेनदेन को वापस नहीं किया है।
  • सहमत शर्तों का उल्लंघन करते हुए आपके खाते या ऋण पर शुल्क, जुर्माना या ब्याज लगाया गया था।
  • एन. बी. एफ. सी. ने पूर्ण पुनर्भुगतान के बाद आपके ऋण खाते को बंद नहीं किया या संपत्ति के कागजात वापस नहीं किए।
  • बैंक ने आपकी शिकायत को खारिज कर दिया और आप अदालत में जाए बिना एक स्वतंत्र समीक्षा चाहते हैं।

इसमें क्या शामिल है

  • आपका नाम, पता और संपर्क संख्या और शिकायत की तारीख।
  • संबंधित बैंक या एन. बी. एफ. सी., शाखा और खाता या कार्ड संख्या।
  • तारीखों के साथ क्या हुआ, आपके अपने शब्दों में।
  • जब आपने पहली बार बैंक से शिकायत की थी, तो उसका शिकायत संदर्भ संख्या और उसका जवाब।
  • एक बयान कि बैंक ने शिकायत को अस्वीकार कर दिया, असंतोषजनक जवाब दिया या तीस दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया, रुपये में नुकसान हुआ, और आप जो राहत चाहते हैं।
  • घोषणा कि मामला किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ या अन्य मंच के समक्ष लंबित या तय नहीं है, उसके बाद संलग्नकों की एक सूची।

इसे कैसे भरें, हस्ताक्षर करें और उपयोग करें

  1. पहले बैंक को लिखित रूप में शिकायत करें और एक शिकायत संदर्भ संख्या प्राप्त करें, क्योंकि लोकपाल उस शिकायत को नहीं लेगा जो इस कदम को छोड़ती है।
  2. जब तक बैंक आपकी शिकायत को अस्वीकार नहीं करता है या जल्द ही असंतोषजनक जवाब नहीं देता है, तब तक बैंक द्वारा इसे हल करने के लिए तीस दिन प्रतीक्षा करें (या उस तरह की शिकायत के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई और लंबी अवधि निर्धारित की गई है)।
  3. प्रत्येक घटना के लिए एक तिथि और नुकसान के लिए एक स्पष्ट आंकड़ा देते हुए इस पृष्ठ पर फॉर्म भरें।
  4. इसे आर. बी. आई. शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर दाखिल करें, या बैंक के अंतिम उत्तर के 90 दिनों के भीतर, या अगर बैंक कभी जवाब नहीं देता है तो जवाब देने के लिए बैंक का समय समाप्त होने के बाद, इसे ईमेल या डाक द्वारा आर. बी. आई. के केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र को भेजें।
  5. बैंक की शिकायत, बैंक का जवाब, विवरण और पहचान प्रमाण संलग्न करें और आपको प्राप्त शिकायत संख्या को नोट करें।
  6. लोकपाल कार्यालय से किसी भी प्रश्न का तुरंत उत्तर दें, और यदि आप इससे असहमत हैं तो अपील मार्ग के निर्णय को पढ़ें।

संलग्न करने या रखने के लिए दस्तावेज़

  • बैंक को अपनी लिखित शिकायत की प्रति, उसके संदर्भ संख्या के साथ
  • बैंक का जवाब, यदि कोई हो
  • विवाद से संबंधित खाता, ऋण या कार्ड विवरण
  • पत्र, ईमेल या एस. एम. एस. चेतावनी जिन पर आप भरोसा करते हैं
  • पहचान प्रमाण

इसके पीछे का कानून

रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2026, जिसने 1 जुलाई 2026 से 2021 की योजना को प्रतिस्थापित किया, में बैंक, योग्य एन. बी. एफ. सी., पूर्व-भुगतान भुगतान उपकरण जारीकर्ता, भुगतान प्रणाली प्रतिभागी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित ऋण सूचना कंपनियां शामिल हैं। सेवा में किसी भी कमी की शिकायत की जा सकती है, जो सूचीबद्ध बहिष्करणों के अधीन है जैसे कि अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष पहले से ही मामले। शिकायत पहले विनियमित संस्था को की जानी चाहिए, और फिर 90 दिनों के भीतर लोकपाल के पास दायर की जानी चाहिए। लोकपाल सुलह द्वारा मामले को निपटाने की कोशिश करता है और यदि वह विफल रहता है, तो एक पुरस्कार पारित कर सकता है। दाखिल करना निःशुल्क है और किसी वकील की आवश्यकता नहीं है।

बचने के लिए आम गलतियाँ

  • बैंक में शिकायत करने से पहले या बैंक की शिकायत संदर्भ संख्या के बिना लोकपाल के पास दाखिल करना।
  • पुरानी 2021 योजना की एक साल की अवधि पर निर्भर करते हुए 2026 योजना केवल 90 दिनों की अनुमति देती है, इसलिए देर से की गई शिकायत पर विचार नहीं किया जाता है।
  • एक ही समय में उपभोक्ता मामले या दीवानी अदालत में एक ही विवाद को चलाना, जो लोकपाल को इसका निर्णय लेने से रोकता है।
  • शिकायत या उसके संलग्नक में कहीं भी अपना पिन, सी. वी. वी., ओ. टी. पी. या पासवर्ड शामिल करें।

बैंकिंग लोकपाल शिकायत: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या आर. बी. आई. लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क है?

नहीं। चाहे आप शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन, ईमेल द्वारा या डाक द्वारा, भारतीय रिज़र्व बैंक के लोकपाल के साथ दाखिल करना मुफ़्त है। आपको किसी वकील या एजेंट की आवश्यकता नहीं है। ऐसे किसी भी व्यक्ति से सावधान रहें जो आपके लिए आर. बी. आई. शिकायत दर्ज करने या उसे तेज करने के लिए पैसे मांगता है।

क्या मैं पहले बैंक से शिकायत किए बिना लोकपाल से शिकायत कर सकता हूँ?

नहीं। बैंक को एक लिखित शिकायत एक सीमा आवश्यकता है, और इसे छोड़ना अस्वीकृति का सबसे आम कारण है। आप लोकपाल से तभी संपर्क कर सकते हैं जब बैंक आपकी शिकायत को खारिज कर दे, ऐसा जवाब दे जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, या तीस दिनों के भीतर जवाब देने में विफल रहे।

बैंकिंग लोकपाल शिकायत के लिए समय सीमा क्या है?

2026 योजना के तहत, आपकी शिकायत पर बैंक के अंतिम संचार के 90 दिनों के भीतर, या जवाब देने के लिए बैंक का समय समाप्त होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, फाइल करें। पहले की एक साल की अवधि अब लागू नहीं होती है। देर से दायर की गई शिकायत पर विचार नहीं किया जाता है, इसलिए इस बात का रिकॉर्ड रखें कि आपने बैंक को कब लिखा और कब जवाब दिया।

अगर मैं लोकपाल के फैसले से असहमत हूं तो मैं क्या कर सकता हूं?

निर्णय पत्र आपके विकल्पों को निर्धारित करता है। यह योजना आम तौर पर पुरस्कार या निर्णय प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर निर्दिष्ट मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के भीतर एक अपीलीय प्राधिकरण को अपील प्रदान करती है। परिणाम के आधार पर, आप उपभोक्ता आयोग या दीवानी अदालत से भी संपर्क कर सकते हैं, जो उनकी अपनी समय सीमा के अधीन है।

अंतिम अद्यतन 11 अक्टूबर 2026।

भारतीय कानून के बारे में सामान्य जानकारी, आपकी स्थिति के लिए कानूनी सलाह नहीं। स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण और शुल्क राज्य के अनुसार अलग-अलग होते हैं, इसलिए इस पर भरोसा करने से पहले स्थानीय कार्यालय या किसी वकील से संपर्क करें।

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यदि यह विवाद में बदल जाता है, तो आप कर सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण वकील ढूंढें या एक सत्यापित अधिवक्ता से ऑनलाइन एक प्रश्न पूछें.

बैंकिंग लोकपाल शिकायत का मसौदा तैयार करने वाले लोगों को भी अक्सर इनकी आवश्यकता होती है।