मतदाता पहचान पत्र सुधार आवेदन
मतदाता पहचान पत्र सुधार आवेदन निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी से मतदाता सूची और आपके मतदाता पहचान पत्र (ई.
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मतदाता पहचान पत्र सुधार आवेदन: यह क्या है
मतदाता पहचान पत्र सुधार आवेदन निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी से मतदाता सूची और आपके मतदाता पहचान पत्र (ई. पी. आई. सी.) में आपकी प्रविष्टि में एक त्रुटि को ठीक करने का अनुरोध है। यह आपके ई. पी. आई. सी. नंबर को उद्धृत करता है और आवश्यक सुधार बताता है, जैसे कि आपका नाम, उम्र, तस्वीर, पता या रिश्तेदार का नाम, और उन दस्तावेजों द्वारा समर्थित है जो सही विवरण साबित करते हैं।
जब आपको इस दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है
- आपका नाम, पिता या पति का नाम, या जन्म तिथि मतदाता पहचान पत्र पर गलत या गलत लिखी गई है।
- कार्ड पर तस्वीर स्पष्ट नहीं है या आपकी नहीं है, और मतदान कर्मचारियों को आपको पहचानने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
- जब आपने नामांकन किया तो आपका लिंग या अन्य विवरण गलत तरीके से दर्ज किया गया था।
- आपने शादी के बाद या राजपत्र अधिसूचना द्वारा अपना नाम बदल दिया है और चाहते हैं कि सूची में यह दिखाई दे।
इसमें क्या शामिल है
- निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या कार्यालय जिसे अनुरोध भेजा जाता है।
- आवेदक का नाम और मतदाता पहचान पत्र का ई. पी. आई. सी. नंबर।
- सुधार की आवश्यकता है, गलत प्रविष्टि और सही प्रविष्टि निर्धारित करना।
- एक बयान कि सहायक दस्तावेज संलग्न हैं।
- सुधार की प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने का अनुरोध।
- आवेदक के हस्ताक्षर और तिथि।
इसे कैसे भरें, हस्ताक्षर करें और उपयोग करें
- यह जान लें कि चुनाव आयोग का निर्धारित मार्ग फॉर्म 8 है, जिसे मतदाता सेवा पोर्टल या मतदाता हेल्प लाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या अपने बूथ स्तर के अधिकारी के माध्यम से ई. आर. ओ. कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है।
- इस पृष्ठ पर अपने ई. पी. आई. सी. नंबर और सटीक सुधार के साथ प्रपत्र भरें, और इसे प्रपत्र 8 के साथ एक आवरण पत्र या लिखित रिकॉर्ड के रूप में उपयोग करें।
- सही विवरण साबित करने वाले दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या स्कूल प्रमाण पत्र।
- इसे अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को जमा करें और आपको दी गई संदर्भ संख्या को नोट करें।
- अगर बूथ स्तर का अधिकारी सत्यापन के लिए आता है तो जवाब दें, और संदर्भ संख्या का उपयोग करके स्थिति को ट्रैक करें।
- सुधार को मंजूरी मिलने के बाद, रोल में अद्यतन प्रविष्टि की जांच करें और ई-ई. पी. आई. सी. डाउनलोड करें या प्रतिस्थापन कार्ड एकत्र करें।
संलग्न करने या रखने के लिए दस्तावेज़
- अपने मौजूदा मतदाता पहचान पत्र की प्रति।
- सही नाम या उम्र का प्रमाण, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन या कक्षा 10 का प्रमाण पत्र।
- नाम परिवर्तन के लिए विवाह प्रमाण पत्र या राजपत्र अधिसूचना।
- हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर, जिसमें तस्वीर को बदला जा रहा है।
- पते का प्रमाण, जहां एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर के पते को ठीक किया जा रहा है।
इसके पीछे का कानून
मतदाता सूची लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत तैयार और संशोधित की जाती है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी सूची का रखरखाव करते हैं और सत्यापन के बाद सुधार दावों पर निर्णय लेते हैं। चुनाव आयोग के वर्तमान प्रपत्रों के तहत, प्रपत्र 8 का उपयोग प्रविष्टियों में सुधार, निवास स्थान परिवर्तन, ई. पी. आई. सी. के प्रतिस्थापन और विकलांग व्यक्ति के रूप में चिह्नित करने के लिए किया जाता है। दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जाने के लिए भी फॉर्म 8 का उपयोग किया जाता है, जबकि नए नामांकन के लिए फॉर्म 6 का उपयोग किया जाता है। इन आवेदनों के लिए कोई शुल्क नहीं है।
बचने के लिए आम गलतियाँ
- सुधार के बजाय एक नया नामांकन फॉर्म दाखिल करना, जो रोल में एक डुप्लिकेट प्रविष्टि बना सकता है।
- सही विवरण का प्रमाण संलग्न नहीं करना, जिससे सत्यापन के बाद अस्वीकृति हो जाती है।
- ई. पी. आई. सी. संख्या को गलत तरीके से लिखना, ताकि अनुरोध का आपकी प्रविष्टि से मिलान नहीं किया जा सके।
- चुनाव से ठीक पहले तक इंतजार करना, जब मतदान के लिए रोल को फ्रीज किया जा सकता है और सुधार में अधिक समय लग सकता है।
मतदाता पहचान पत्र सुधार आवेदन: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मतदाता पहचान पत्र को सही करने के लिए किस प्रपत्र का उपयोग किया जाता है?
फॉर्म 8 मतदाता सूची में प्रविष्टियों को सही करने, ई. पी. आई. सी. को बदलने और निवास स्थान बदलने के लिए चुनाव आयोग का फॉर्म है। आप इसे मतदाता सेवा पोर्टल या मतदाता हेल्प लाइन ऐप पर ऑनलाइन या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में या अपने बूथ स्तर के अधिकारी के साथ ऑफ़लाइन दाखिल कर सकते हैं।
क्या मतदाता पहचान पत्र में सुधार के लिए कोई शुल्क है?
निर्वाचन आयोग द्वारा प्रविष्टियों के सुधार या सुधार के बाद ई. पी. आई. सी. के प्रतिस्थापन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। एजेंट या सेवा केंद्र उनकी मदद के लिए शुल्क ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन खुद को दाखिल करना मुफ़्त है।
मतदाता पहचान पत्र सुधारने में कितना समय लगता है?
यह बूथ स्तर के अधिकारी द्वारा सत्यापन और ई. आर. ओ. कार्यालय के कार्यभार पर निर्भर करता है, और यह चुनाव के करीब धीमा हो सकता है। आप आवेदन करते समय उत्पन्न संदर्भ संख्या के साथ स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
क्या मैं तब तक मतदान कर सकता हूँ जब तक कि मेरा सुधार लंबित है?
यदि आपका नाम पहले से ही सूची में है, तो आप आम तौर पर मतदान के दिन अपने मौजूदा ई. पी. आई. सी. या किसी अन्य पहचान दस्तावेज के साथ मतदान कर सकते हैं जिसे चुनाव आयोग अनुमति देता है। एक लंबित सुधार अपने आप में रोल से आपका नाम नहीं हटाता है।
क्या मैं मतदाता पहचान पत्र पर अपनी तस्वीर बदल सकता हूँ?
हां. फोटोग्राफ प्रतिस्थापन को हाल के फोटोग्राफ के साथ फॉर्म 8 के माध्यम से प्रविष्टि के सुधार के रूप में संभाला जाता है। एक बार अनुमोदित होने के बाद, आप ई-ई. पी. आई. सी. डाउनलोड कर सकते हैं या नई तस्वीर के साथ एक नया कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
अंतिम अद्यतन 11 अक्टूबर 2026।
भारतीय कानून के बारे में सामान्य जानकारी, आपकी स्थिति के लिए कानूनी सलाह नहीं। स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण और शुल्क राज्य के अनुसार अलग-अलग होते हैं, इसलिए इस पर भरोसा करने से पहले स्थानीय कार्यालय या किसी वकील से संपर्क करें।
संबंधित गाइड
इसके पीछे के कानून को सादे अंग्रेजी में समझाया गया और आधिकारिक स्रोतों के खिलाफ जाँच की गई।
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